इंस्टाग्राम की वायरल रील में दिखे दो अपराधी, एक को पकड़ा गया
साइबर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 192 (किसी को दंगा करने के लिए उकसाना), 351 (आपराधिक धमकी) के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत