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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज केंद्रीय जांच ब्यूरो-सीबीआई और प्रवर्तन-निदेशालय-ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को पांच साल तक बढ़ाने के लिए दो अध्यादेश जारी किया है। ये अध्यादेश हैं- केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन अध्यादेश 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन अध्यादेश 2021।
इन अध्यादेशों के अनुसार, शीर्ष एजेंसियों के प्रमुखों को दो साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद हर साल तीन साल तक का विस्तार दिया जा सकता है। अध्यादेशों में कहा गया है, प्रारंभिक नियुक्ति में उल्लिखित अवधि सहित कुल मिलाकर पांच साल की अवधि पूरी होने के बाद आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।
केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों का वर्तमान कार्यकाल दो वर्ष का होता है।