
आर्यन खान को एक रात और जेल में बितानी होगी
मामले से जुड़ी अहम जानकारियां :
सुबह होते ही आर्यन खान के वकील रिलीज बॉन्ड की प्रक्रिया में जुट गए. उन्होंने सेशंस कोर्ट पहुंच कर सभी कागजी कार्रवाई पूरी की.
अभिनेत्री जूही चावला आर्यन खान की बेल के लिए 1 लाख का जमानत बॉन्ड भरने के लिए मुंबई की आर्थर रोड जेल पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने कहा, आर्यन घर आ जाएगा, यह खुशी की बात है, ये बड़ी राहत है.
आर्थर रोड के जेल अधीक्षक नितिन वायाचल ने NDTV को बताया कि जमानत पेटी (बेल बॉक्स) बंद हो चुकी है. अब वो सुबह ही खुलेगी. नियम सबके लिए एक समान है. रिहाई होगी तो सुबह 10 बजे के बाद होगी.
शाहरुख का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो अपने बंगले 'मन्नत' से निकलकर आर्थर रोड जेल बेटे आर्यन को लेने के लिए जाते दिख रहे हैं. इस वीडियो में फैन्स भी उनकी कार के पीछे दौड़ते नजर आ रहे हैं.
समीर वानखेड़े की शिकायत पर अनुसूचित जाति आयोग ने महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, डीजीपी और मुंबई कमिश्नर को नोटिस जारी कर 7 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है. वानखेड़े ने उनकी जाति पर उठे सवाल को लेकर हो रही हरासमेंट को लेकर शिकायत की थी.
मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि पकड़ने वाले बचाव का रास्ता ढूंढ रहे हैं. पकड़वाने वाले और पकड़कर ले जाने वाले जेल की सलाखों के पीछे हैं. इसीलिए मैंने कल लिखा थी कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. जब तक किसी का गुनाह साबित नहीं हो जाता है, तब तक उसे जेल की सलाखों के पीछे रखना बहुत बड़ी नाइंसाफी है.
वानखड़े ने आज तक जितने भी केस बनाए, उनमें 90 फीसदी फर्जी, ये साबित भी हो जाएगा: नवाब मलिक
अभिनेता शत्रुघन सिन्हा ने कहा, 'कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, आर्यन खान तो केवल बहाना था.' ये बहुत खुशी का विषय है. हम तमाम लोगों की कोशिश कुछ लोगों के सहयोग से पूरी हुई. बेल सही तरीके से दिया गया. मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, शाहरुख़ ख़ान से स्कोर सेट करने के लिए , नए स्टार्स को जिस तरह से लपेटा गया, एनसीपी नेता नवाब मलिक ने सारी बातों को सामने लाकर रखा, ये उसका रिजल्ट है. ये गर्व का विषय है कि उसे इंसाफ मिला.
एनडीटीवी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, "पिछले तीन-चार दिनों से वह (शाहरुख खान) काफी चिंतित थे, मैं वहां था और मुझे यह भी पता नहीं है कि उन्होंने ठीक तरह से खाना खाया भी या नहीं. वह कॉफी पर कॉपी पिए जा रहे थे. वह बहुत ही ज्यादा चिंतित थे."
हाईकोर्ट आर्डर ने आर्यन की जमानत के लिए 14 शर्तें रखी गई हैं. कोर्ट की कंडीशंस में जिक्र है कि आर्यन पुलिस को बताए बिना मुंबई नहीं छोड़ सकेंगे, उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी के समक्ष पेश होना होगा. उन्हें एक लाख रुपये का पर्सनल बांड जमा करना होगा और पासपोर्ट सरेंडर करना होगा. इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ सकेंगे, अरबाज मर्चेंट जैसे दोस्तों और मामले के आरोपियों से बात नहीं करेंगे और मीडिया से भी बातचीत नहीं करेंगे.