एक समय राजस्थान की राजनीति में भंवर ला देने वाले भंवरी देवी अपहरण-हत्या मामले में कल यानी मंगलवार 17 अगस्त को एक नया मोड़ आया जब इस मामले के मुख्य आरोपियों में से एक पूर्व विधायक मलखान सिंह विश्नोई की जमानत याचिका को राजस्थान हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया।
ज्ञात हो कि पूर्व विधायक मलखान सिंह विश्नोई विगत 9 साल 8 महीने से न्यायिक हिरासत में हैं, और इस अवधि में यह पहली बार है जब उन्हें जमानत प्राप्त हुई है। इस मामले में मलखान सिंह विश्नोई की तरफ से केस लड़ रहे वकील संजय बिश्नोई ने यह जानकारी दी। ज्ञात हो कि इसी मामले में जेल में बंद राजस्थान के पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा की जमानत याचिका को राजस्थान हाईकोर्ट ने विगत 10 अगस्त को खारिज कर दिया था।
विदित हो कि साल 2011 में हुए इस बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण-हत्या मामले में तबके बड़े नेता और मंत्रियों का नाम आया था। भंवरी देवी जोकि एक मामूली सी नर्स थी, फिर वह लोकगायिका बनी। भंवरी देवी के संबंध राजस्थान के की बड़े नेताओं और मंत्रियों से बने।
इसी बीच भंवरी देवी की महत्वाकांक्षाओं ने उसे प्रेरित किया, जिससे उसने नेताओं और मंत्रियों की करतूतों को सीडी व ऑडियो क्लिप में रिकार्ड की। अंततः यही उसके मौत की वजह बनी। इसकी सीडी व ऑडियो क्लिप उजागर होते ही राज्य में बवाल मच गया था। 2011 में वह अचानक गायब हो गई थी। इसके बाद उसकी मौत की खबर मिली थी। बवाल मचने पर जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। इसके बाद पूरा मामला सीबीआई ने पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपी।
यह भी पढ़े- 11 चरणों में होने वाले बिहार चुनाव की तारीख घोषित