भारत के नागरिकों के लिए आयकर रिटर्न फ़ाइल करने के लिए पहचान के प्रमाण के रूप में Permanent Account Number (PAN) कार्य करता है। साथ ही पैन कार्ड (Pan Card) की बहुत सी जरूरतें है, जैसे अगर ज्यादा पैसों की लेनदेन या नकद जमा करनी है, तो पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है।
पैन कार्ड जो पहचान प्रमाण के रूप में कार्य करता है, इसलिए आवेदकों को प्रदान किए गए डेटा को लेकर सावधान रहना चाहिए, और वो सही भी होना चाहिए। हालांकि भारतीय महिलाओं के लिए एक समस्या होती है। शादी के बाद कई जगह महिलाओं को अपना उपनाम बदलना पड़ता है इसलिए पैन कार्ड में भी नाम बदलने की आवश्यकता होती है। इसलिए हमने यहाँ पूरा प्रोसेस बताया है कि आप नाम कैसे बदल सकते है।
यहाँ हमने नीचे पूरा प्रोसेस बताया है कि आप अपने पैन कार्ड पर अपना नाम कैसे बदल सकते है।
१. सबसे पहले आपको https://tin.tin.nsdl.com/pan2/servlet/NewPanCorrectDSC की वेबसाइट पर जाना होगा।
२. इसके बाद यहाँ जरुरी जानकारी के साथ एप्लीकेशन फॉर्म भरें और इसे ऑनलाइन सबमिट करें।
३. एकमात्र Cell को सेलेक्ट करें जो आपके नाम के सामने है और फॉर्म में अपने PAN का उल्लेख करें।
४. अब फॉर्म में दी गई जानकारी को क्रॉस-चेक करने के लिए ‘Validate’ के ऑप्शन पर टैप करें।
५. एक बार Validate हो जाने के बाद, “Submit” बटन पर क्लिक करें।
६. इसके बाद, नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, कैश कार्ड, आदि के माध्यम से अपने रिक्वेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए भारत के भीतर संपर्क पते के लिए 110 रुपये और भारत के बाहर संपर्क पते के लिए 1,020 रुपये का पेमेंट करें।
७. पेमेंट हो जाने के बाद, PAN Application Form को डाउनलोड करें और एक प्रिंट आउट के माध्यम से एक हार्ड कॉपी प्राप्त करें।
८. फॉर्म पर दो पासपोर्ट साइज के फोटो चिपकाएं और उस पर हस्ताक्षर करें।
९. एप्लिकेशन फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रमाण (स्व-सत्यापित) अटैच करें।
१०. इसके बाद यदि आपने NSDL के लिए आवेदन किया है, तो आवेदन डाक के माध्यम से NSDL को भेजें।
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