भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी क्षेत्र के कोऑपरेटिव राबोबैंक यू.ए. (Cooperatieve Rabobank UA) पर निर्देशों का उल्लंघन होने को लेकर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों और ‘आरक्षित निधियों के हस्तांतरण’ से संबंधित निर्देशों का उल्लंघन करने पर यह जुर्माना लगाया गया है।
RBI ने कहा कि उसने 31 मार्च, 2020 तक बैंक की वित्तीय स्थिति को लेकर पर्यवेक्षी मूल्यांकन सांविधिक जांच (आईएसई) जांच की थी। इस जाँच मे कंपनी द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों और आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन पाया गया। आरबीआई ने इस संबंध में बैंक को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है।
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