बिहार विधानसभा द्वारा मानसून सत्र के दौरान पारित सभी आठ विधेयकों को राज्यपाल फागू चौहान ने अपनी मंजूरी दे दी है। अब उन विधेयकों को बिहार राजपत्र में अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।
इन विधेयकों में बिहार पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) (संशोधन) विधेयक, 2021, बिहार विनियोग विधेयक, 2021 और बिहार वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 शामिल हैं।
चार अन्य विधेयक विश्वविद्यालयों से संबंधित हैं जिनमें आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021; बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2021; बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2021; और बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 शामिल है। वहीं तीन नए विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री के लिए कुलाधिपति के रूप में प्रावधान है जिनमें से दो को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (एकेयू) से अलग कर दिया गया है। बता दें, पहले राज्यपाल सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हुआ करते थे।
राज्यपाल की मंजूरी के साथ, एकेयू में कुलपति की नियुक्ति के लिए रास्ता साफ हो सकता है जो अब विशेष रूप से नैनो प्रौद्योगिकी, स्टेम सेल, खगोल विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और जलवायु परिवर्तन, गैर-पारंपरिक ऊर्जा, संस्कृति, दर्शन, पुरातत्व, कला आदि जैसे नए उभरते क्षेत्रों के लिए है।
राज्यपाल के सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू ने कहा, “अभी तक कोई तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिए प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है और जल्द ही नियुक्तियां की जाएंगी।”