/ / सुप्रीम कोर्ट ने दो ई-कॉमर्स के खिलाफ CCI की जांच में हस्तक्षेप करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने दो ई-कॉमर्स के खिलाफ CCI की जांच में हस्तक्षेप करने से किया इनकार

देश के उच्चतम न्यायालय ने प्रतिस्पर्धा कानून के उल्लंघन के लिए भारत में दो ई-कॉमर्स दिग्गज Amazon और Flipkart के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों को जांच में शामिल होने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।

बता दें कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने पिछले साल इन दोनों कंपनियों के खिलाफ जांच का आदेश दिया था। इन कंपनियों पर आरोप था कि ये कंपनियां अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर चुनिंदा विक्रेताओं को कथित रूप से बढ़ावा दे रही हैं और प्रतिस्पर्धा को कम करने वाली व्यावसायिक प्रथाओं का भी उपयोग कर रही हैं। जांच उन आरोपों पर भी केंद्रित है जो दोनों जटिल व्यावसायिक संरचना बनाकर भारत के कानूनों को दरकिनार करते हैं।

ज्ञात हो कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भारत में कार्यरत दो ई-कॉमर्स कंपनीयों Amazon और Flipkart के खिलाफ जांच कर रहा है, जिसे रोकने के प्रेस में इन कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इनके अपील के विपरीत इन कंपनियों को ही जांच में शामिल होने की नसीहत दे दी है, और कहा है कि ये कंपनियां अगर चाहें तो आगामी चार हफ्तों के भीतर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच में सहयोग कर सकती हैं।

सूत्रों के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआइ) एनवी रमना की बेंच ने इस सुवाई में कहा कि हम फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश में दखल नहीं देने जा रहे हैं। मामले की जांच होनी चाहिए। इन कंपनियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच पर रोक लगाने की मांग की थी।

ज्ञात हो कि अन दोनों कंपनियों की एक ऐसी ही संयुक्त याचिका को कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक पीठ ने विगत 23 जुलाई को दायर की थी, जिसपर सुनवाई के बाद कोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज करते हुए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के जांच में रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

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