केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चौथे चरण के लिए पांच महीने अतिरिक्त अनाज के आवंटन की मंजूरी दी है। इस फैसले से 81 करोड़ 35 लाख व्यक्तियों को अतिरिक्त खाद्यान्न मुफ्त में मिलेगा और 64 हजार करोड़ 31 हजार रुपये की अनुमानित खाद्य सब्सिडी देनी पड़ेगी।
इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इस वर्ष जुलाई से नवंबर के बीच प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति हर महीने पांच किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त दिया जाएगा। केंद्र सरकार इस योजना के लिए पूरा खर्च वहन करेगी और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोई योगदान नहीं देना होगा। गेहूं या चावल लेना है इसका फैसला खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग करेगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और सेंट विंसेंट और द ग्रेनाडाइन्स के बीच करों के संबंध में सूचनाओं के आदान-प्रदान और कर संग्रह में सहायता संबंधी एक समझौते को भी मंजूरी दी है। इस समझौते से दोनों देशों को सूचनाओं के आदान-प्रदान की सुविधा मिलेगी जिसमें बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा सूचनाओं को साझा करना भी शामिल है।
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