/ / पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और कार्लाइल के डील पर सेबी के आदेश को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने चुनौती दी

पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और कार्लाइल के डील पर सेबी के आदेश को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने चुनौती दी

SEBI ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की कार्लाइल समूह के साथ प्रस्तावित 4,000 करोड़ रुपये की डील में शेयरहोल्डर्स की वोटिंग पर रोक लगा दी थी। पीएनबी हाउसिंग ने इसे सैट में चुनौती दी है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस (PNB Housing Finance) ने सेबी के उस आदेश के खिलाफ प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) में अपील की है, जिसमें बाजार निमायक ने कार्लाइल समूह (Carlyle Group) के साथ प्रस्तावित 4,000 करोड़ रुपये के सौदे में शेयरधारकों के मतदान पर आगे बढ़ने से रोक दिया था। सेबी ने कंपनी को निर्देश दिया था कि वह संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत मूल्यांकन की प्रक्रिया को पूरा करे ।

इस सौदे के अमल के लिए शेयरधारकों की वोटिंग 22 जून को होनी थी। नियामक ने कहा कि यह कंपनी के संविधान से बाहर की बात है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने सोमवार को शेयर बाजार को बताया कि उसने 18 जून 2021 को सेबी द्वारा जारी पत्र के खिलाफ प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) के समक्ष एक अपील दायर की है ।

सेबी के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जे एन गुप्ता की अगुवाई वाले स्टेकहोल्डर्स एम्पावरमेंट सर्विसेज  (SES) ने इस डील पर आपत्ति जताई थी । उसका कहना है कि इस डील में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के माइनोरिटी शेयरहोल्डर्स के हितों की अनदेखी की गई है। SES का मानना है कि यह डील कंपनी के Articles of Association (AoA) के प्रावधानों के मुताबिक नहीं हुई है।
हालांकि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि प्रीफेरेंशियल इश्यू की कीमत सेबी के नियमों और दिशानिर्देशों के मुताबिक है। कंपनी ने कहा कि कार्लाइल के साथ प्रस्तावित डील के बाद भी पीएनबी प्रमोटर बना रहेगा ।

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