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ज्वैलर्स को राहत, अगस्त तक गोल्ड हॉलमार्किंग का पालन नहीं करने पर कोई जुर्माना नहीं

केंद्र सरकार ने गोल्ड हालमार्किंग (Gold Hallmarking) के नियमों को लेकर ज्वैलर्स को कुछ राहत देनेका फैसला किया है। अब गोल्ड हॉलमार्किंग के अनिवार्य नियम का पालन नहीं करने पर सरकार अगस्त तक ज्वैलर्स पर कोई भी जुर्माना नहीं लगाएगी। सरकार ने यह फैसला कोविड-19 से प्रभावित ज्वेलर्स के अनुरोध के बाद लिया है। हालांकि, सरकार ने कहा कि ग्राहकों की शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी ।

सरकार के मुताबिक ज्वैलर्स को नई प्रणाली के अनुकूल बनाने के लिए सरकार ने अनिवार्य हॉलमार्क मानदंडों का पालन न करने पर अगस्त’ 21 तक जुर्माना नहीं लगाने का फैसला किया है। हालांकि,केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि 15 जून से गोल्ड हॉलमार्किंग (Gold Hallmarking) को अनिवार्य कर दिया जाएगा । अभी तक यह स्वैच्छिक यानी वॉलेंटरी था, लेकिन अब इसे मैंडेटरी कर दिया जाएगा।

ग्राहकों के हक़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कहा कि ग्राहक अपने सोने से जुडी शिकायत दर्ज करा सकते हैं । ग्राहक अपनी शिकायत BISCARE पर एप्लिकेशन और केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं और ग्राहकों की शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

सरकार ने वर्ष 2019 में 15 जनवरी 2021 से सोने पर हॉलमार्क अनिवार्य करने की घोषणा की थी। यह समयसीमा सुनारों द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण दो बार टाली गई।

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी ने कहा कि यह उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि ज्वैलर्स को नई प्रणाली के अनुकूल बनाने के लिए सरकार ने अनिवार्य हॉलमार्क मानदंडों का पालन न करने पर अगस्त तक जुर्माना नहीं लगाने का फैसला किया है ।