/ / टूलकिट मामला: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रमन सिंह और संबित पात्रा पर दर्ज FIR रोका

टूलकिट मामला: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रमन सिंह और संबित पात्रा पर दर्ज FIR रोका

चर्चित टूलकिट मामले में आज एक नया मोड आया जब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रवक्ता संबित पात्रा पर दर्ज प्राथमिकी रिपोर्ट (FIR) पर आगे की कारवाई करने से रोक लगा दिया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के इस फैसले से भाजपा के इन दोनो बड़े नेताओं को काफी राहत मिली।

ज्ञात हो कि हाल ही में रायपुर के सिविल लाइन थाने में आकाश शर्मा नामक एक स्थानीय नेता ने डॉ. रमन सिंह और संबित पात्रा के खिलाफ FIR दर्ज की थी और इन दोनों को चर्चित टूलकिट मामले में दोषी ठहराया था। इसी संबंध में इस FIR को रोकने के लिए दोनों नेताओं की तरफ से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी। डॉ. रमन सिंह और संबित पात्रा के तरफ से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में की गई अपील में दलील दी गई थी कि दर्ज FIR राजनीति से प्रेरित है और साथ ही यह अभिव्यक्ति की आजादी के भी खिलाफ है। इसलिए इस FIR को तुरंत शून्य घोषित किया जाए।

शुक्रवार 11 जून को याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सिंगल पीठ के जज नरेंद्र कुमार व्यास ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसपर आज फैसला सुनाया गया। अपने फैसले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के के जज नरेंद्र कुमार व्यास ने भाजपा के दोनों नेताओं पर दर्ज प्राथमिकी पर रोक लगाने का निर्णय लिया।

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