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DGHS ने बच्चों के लिए कोरोना से सावधानी के लिए जारी की गाइड्लाइन

भारत सरकार के परिवार और स्वास्थ्य मंत्रालय की सहभागी संस्था स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) ने आज बच्चों के लिए कोविड-19 गाइड्लाइन जारी किया। अपने गाइड्लाइन में DGHS ने कहा है कि वे 18 साल से कम उम्र के बच्चों के कोविड-19 इलाज के लिए रेमडेसिविर की सिफारिश नहीं करते हैं। DGHS ने बच्चों के लिए HRCT इमेजिंग (उच्च संकल्प सिटी स्कैन) के तर्कसंगत उपयोग का सुझाव दिया है।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) ने अपने दिशानिर्देशों में पैरेंट्स को 5 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों को मास्क पहनाने से परहेज करने को कहा है। वहीं 6-11 वर्ष की आयु के बच्चों के बारे में निर्देश दिया है कि वे माता-पिता के  देखरेख में मास्क पहन सकते हैं या फिर अगर जरूरी हो तो डॉक्टरों के सलाह पर मास्क पहन सकते हैं।

DGHS के दिशा निर्देशों पर बोलते हुए सर गंगा राम अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धीरेन गुप्ता ने कहा कि ये गाइड्लाइनस बहुत देर से आए हैं। DGHS के ये दिशा निर्देश कम से कम 2 महिने पहले आ जाना चाहिए था। DGHS द्वारा HRCT इमेजिंग (उच्च संकल्प सिटी स्कैन) के दिशा निर्देश पर उन्होंने कहा कि कुछ परिस्थितियों को छोड़कर बाल रोगियों में सीटी स्कैन का शायद ही कोई उपयोग होता है।

ज्ञात हो कि DGHS के दिशा निर्देश ऐसे समय में आया है जब कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के कगार पर है। फिर भी तीसरी लहर के आने की संभावनाओं को देखते हुए इन दिशा निर्देशों की उपयोगता भविष्य में हो सकती है। अभी भी इन दिशा निर्देशों की उपयोगता है, क्योंकि कोरोना पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है।

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