/ / चंडीगढ़: सभी दुकानों सहित रेस्टोरेंट और बार खोलने की अनुमति, समय सीमा निर्धारित

चंडीगढ़: सभी दुकानों सहित रेस्टोरेंट और बार खोलने की अनुमति, समय सीमा निर्धारित

केंद्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़ प्रशासन ने आज हुए मीटिंग के बाद लॉकडाउन में भारी छूट देने की घोषणा की है, जो कल से लागू हो जाएगी। संबंधित पक्षों के साथ बैठक के बाद जारी घोषणा पत्र में कहा गया कि 4 मई 2021 से जारी लॉकडाउन के नियमों में कल से संशोधन किया जा रहा है। यह संशोधन कोरोना की स्थिति में सुधार के मद्देनजर किया गया है।

चंडीगढ़ प्रसाशन ने अपनी घोषणा में कहा है कि सभी दुकाने सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुली रहेगी। इस दौरान दुकान के मालिक की जिम्मेदारी होगी कि वह कोरोना सेफ़्टी के सभी नियमों का पालन करें। नियमों में ढिलाइ का दोषी पाए जाने पर दुकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इसी आदेश में रेस्टोरेंट और बार को सुबह 10 से रात के 9 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। म्यूजियम और लाइब्रेरी को सामान्य घंटों में खोलने कि अनुमति प्रदान की गई है, मगर चंडीगढ़ की शान रॉक गार्डन को अभी भी बंद रखने का आदेश है।

चंडीगढ़ प्रसाशन ने शॉपिंग मॉल को सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खोलने की अनुमति दी है, मगर सिनेमा हॉल और थियेटर को अभी भी बंद रखने का आदेश दिया गया है। मॉल के अंदर के इटिंग आउटलेट्स रात के 8 बजे तक खुले रहेंगे। एक और महत्वपूर्ण मांग बार्बर शॉप को भी खोलने की अनुमति प्राप्त हो गई है। आवश्यक वस्तुओं को छोड़ कर बाकी सभी दुकाने, मॉल आदि रविवार को बंद रहेगी। बता दें कि बार्बर की दुकान रविवार को भी खोलने की अनुमति है।

इसी के साथ लॉकडाउन के कुछ प्रतिबंधों को आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है। प्रतिबंधों में से एक प्रतिबंध रविवार को गाड़ियों के बेवजह आवागमन पर प्रतिबंध शामिल है। इसके अलावे नाइट कर्फ्यू को आगे भी जारी रखा जाने का निर्णय लिया गया है, इसके तहत रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू के नियम जारी रखे गए हैं। उम्मीद है कि चंडीगढ़ प्रसाशन द्वारा दिए गए छूट का उपयोग चंडीगढ़ के लोग अनुशासन के साथ करेंगे।

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