विजय माल्या की 5,600 करोड़ की जब्त संपत्ति बैंकों को मिलेगी
किंगफिशर एयरलाइंस के चीफ और भगोड़े कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) की मुसीबत बढ़ने वाली है। दो अलग-अलग आदेश में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) कोर्ट ने एसबीआई (SBI) के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्शियम को विजय माल्या (Vijay Mallya) की 5,600 करोड़ रुपये की जब्त संपत्ति ट्रांसफर करने के आदेश दिए हैं। जो बैंको के लिए बड़ी राहत की खबर है, पिछले कई साल से लंदन में रह रहे विजय माल्या (Vijay Mallya) को देश की कई कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया है ।
पिछले 24 मई को दिए गए एक कोर्ट ने विजय माल्या (Vijay Mallya) की 4233 करोड़ रुपये की जब्त संपत्ति बैंकों को सौंपने का आदेश दिया था। इसके बाद PMLA कोर्ट की तरफ से मंगलवार को दिए गए आदेश में 1411 करोड़ रुपये की संपत्ति बैंकों को देने का आदेश दिया गया है। इन दोनों आदेश के बाद कोर्ट ने प्राइमा फेसी विजय माल्या (Vijay Mallya) और उनकी कंपनियों को अकाउंट में गड़बड़ी और फंड के दुरुपयोग का दोषी पाया है।
बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में मुंबई की विशेष अदालत ने ईडी द्वारा जब्त की गयी विजय माल्या (Vijay Mallya) की संपत्ति में से 5600 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति बैंकों को सौंपने का आदेश दिया है। पीएमएलए कोर्ट के माननीय जज जे सी जगदाले ने कहा, “बैंकों ने विजय माल्या (Vijay Mallya) की कंपनी जो लोन दिया था, मौजूदा स्थिति में असल नुकसान का आकलन करना मुश्किल है, लेकिन बैंकों का 6200 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा काल्पनिक भी नहीं है।”
PMLA कोर्ट ने आदेश में age कहा, “गौर करने की बात है कि Loan Scam में रिकवरी का दावा करने वाले बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSU Bank) हैं और ये जनता के पैसे से लोन देते हैं। ऐसे में बैंकों के दावे में कोई निजी हित नहीं हो सकता। माल्या (Vijay Mallya) ने खुद इस संपत्ति से बैंकों को पैसे लौटाने की पेशकश की है। अगर बैंकों को नुकसान नहीं हुआ होता तो विजय माल्या (Vijay Mallya) ऐसा क्यों करता।”
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