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गाड़ी के टायर होंगे ज्यादा भरोसेमंद और सुरक्षित, सरकार इन नियमों में कर रही है बदलाव

देश में पैसेंजर कारों और कमर्शियल व्हीकल्स के टायरों को सड़कों पर माइलेज और सुरक्षा के लिहाज से बेहतर रखने के लिए नए नियम तैयार किये जा रहे है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस बाबत एक मसौदा नियम पेश किया है। जिसके तहत कारों, बसों और ट्रकों के टायरों को रोलिंग रेसिस्टेंस, गीली सड़क पर टायर की पकड़ और वाहन चलाते समय टायर से पैदा होने वाली आवाज के मानकों पर खरा उतरना होगा।

नए नियमों को लागू करने का उद्देश्य टायर की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है। यह प्रस्ताव नए मॉडल के टायरों के लिए एक अक्तूबर 2021 और मौजूदा मॉडल के टायरों के लिए एक अक्तूबर 2022 से लागू हो सकता है। यह मसौदा वाहनों के टायर को ज्यादा भरोसेमंद और सुरक्षित बनाना है।

मंत्रालय के अनुसार, टायरों के रोलिंग रेसिस्टेंस का वाहन की फ्यूल एफिशिएंसी पर असर पड़ता है। जबकि गीली सड़क पर टायर की पकड़ गीली परिस्थितियों में टायरों के ब्रेकिंग परफॉर्मेंस से संबंधित होती है। साथ ही सरकार नजदीकी भविष्य में टायरों के लिए एक स्टार रेटिंग की व्यवस्था विकसित कर सकती है। ये मानदंड यूरोप में 2016 में लागू नियम जैसे ही हैं। मंत्रालय ने कहा कि इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां और सुझाव सरकार को भेजी जा सकती हैं।

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