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दिल्ली प्रशासन ने कोविड के बढते मामलों के कारण होली, शब-ए-बरात और नवरात्र सहित अन्य त्यौहारों के सार्वजनिक स्थलों पर मनाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस सहित अन्य एजेंसियों को निर्देश दिया है कि आगामी त्यौहारों के दौरान सार्वजनिक स्थानों, बाजार और धार्मिक स्थलों पर भीड एकत्र न होने दें।
दिल्ली सरकार ने अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए कल आर टी पी सी आर जांच कराने के निर्देश दिये हैं। यह आदेश हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और अन्तर्राष्ट्रीय बस अड्डों पर लागू होगा।
मुम्बई में भी कोरोना मरीजों की बढती संख्या के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन ने सभी सार्वजनिक और निजी स्थानों पर होली समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया है।
बृह्न मुम्बई नगर पालिका ने आदेश में कहा है कि होली और रंगपंचमी सहित सभी त्यौहारों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 और 1897 के महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।