गृह मंत्रालय ने कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश जारी किये, जो पहली अप्रैल से प्रभावी होंगे

AMN

केन्‍द्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के प्रभावी नियंत्रण के लिए आज दिशा-निर्देश जारी किये। ये पहली अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। दिशा-निर्देशों में मुख्‍य रूप से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में महत्‍वपूर्ण उपलब्धि को और मजबूत करने पर ध्‍यान दिया गया है। करीब पांच महीने से कोविड मरीजों की संख्‍या में निरंतर गिरावट से यह स्‍पष्‍ट हुआ है कि वायरस को फैलने से रोकने में महत्‍वपूर्ण उप‍लब्धि हासिल हुई है।

देश के कुछ भागों में कोविड मरीजों की संख्‍या फिर से बढ़ने के मद्देनजर राज्‍य और केन्‍द्रशासित प्रदेशों को जांच, निगरानी और उपचार की प्रक्रिया को सख्‍ती से लागू करने का अधिकार दिया गया है। उन्‍हें यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि प्रत्‍येक व्‍यक्ति कोविड से बचने के नियमों का पालन करे। सभी पात्र लोगों को टीके लगाने की प्रक्रिया तेज करने को भी कहा गया है।

इस बात पर भी बल दिया गया है कि गतिविधियों की फिर से शुरूआत सुनिश्चित करने तथा महामारी से पूरी तरह बाहर निकलने के लिए निर्धारित कंटेनमेंट रणनीति का सख्‍ती से पालन करने तथा गृह मंत्रालय, स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय, अन्‍य मंत्रालयों, केन्‍द्र और राज्‍य सरकारों के विभागों के दिशा-निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं का सख्‍ती से पालन करने की आवश्‍यकता है।

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