Delhi Nursery Admissions 2021: इस दिन से कर सकेंगे आवेदन की प्रक्रिया शुरू, जानें- कैसे करना है रजिस्ट्रेशन

अभिभावकों को स्कूलों में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 4 मार्च है. चयनित बच्चों की पहली सूची 20 मार्च को और दूसरी सूची 25 मार्च को जारी की जाएगी. प्रवेश प्रक्रिया 31 मार्च, 2021 को समाप्त होगी. प्रत्येक स्कूल इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर अपना प्रवेश शेड्यूल अपलोड करेगा.

Delhi Nursery Admissions 2021: इस दिन से कर सकेंगे आवेदन की प्रक्रिया शुरू, जानें- कैसे करना है रजिस्ट्रेशन

नई दिल्ली:

दिल्ली सरकार ने बुधवार, 10 फरवरी को नर्सरी प्रवेश 2021 का शेड्यूल जारी किया. आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 1,700 स्कूलों में दाखिले के लिए शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए नर्सरी, किंडरगार्टन (kindergarten) और कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 18 फरवरी से शुरू होगी.

अभिभावकों को स्कूलों में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 4 मार्च है. चयनित बच्चों की पहली सूची 20 मार्च को और दूसरी सूची 25 मार्च को जारी की जाएगी. प्रवेश प्रक्रिया 31 मार्च, 2021 को समाप्त होगी. प्रत्येक स्कूल इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर अपना प्रवेश शेड्यूल अपलोड करेगा.

घोषणा के तुरंत बाद, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, “सभी माता-पिता और बच्चों को बधाई. कोरोना को हराकर, हमें अब धीरे-धीरे अपने स्कूलों के आकर्षण को वापस लाना होगा. हमारे स्कूल अपने बच्चों की प्रतीक्षा कर रहे हैं. ”

Delhi Nursery Admissions 2021:कैसे करें आवेदन

स्टेप 1- उस स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं जिस पर आप पंजीकरण करना चाहते हैं.

स्टेप 2- "nursery admissions 2021-22" लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3- मांगी गई जानकारी भरें.

स्टेप 4- अब जरूरी डॉक्यूमेंट्स डालकर सबमिट कर लें.

नर्सरी, किंडरगार्टन और कक्षा 1 में प्रवेश के लिए, ऊपरी आयु सीमा क्रमशः 4, 5 और 6 वर्ष होगी. इन वर्गों में प्रवेश की निचली आयु सीमा क्रमशः 3, 4 और 5 वर्ष, 2021 है.

जारी किया गया शेड्यूल दिल्ली में निजी गैर-मान्यता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूलों में उपलब्ध सामान्य श्रेणी (75 प्रतिशत) प्रवेश स्तर की सीटों के लिए है. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों और वंचित (डीजी) श्रेणियों के छात्रों के लिए आरक्षित शेष 25 प्रतिशत सीटों के लिए कार्यक्रम जल्द ही घोषित किया जाएगा.

सभी स्कूलों में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / वंचित (EWS/DG) श्रेणी के छात्रों के लिए प्रवेश स्तर की कक्षाओं में 22 प्रतिशत और विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए 3 प्रतिशत (CWSN)आरक्षित करना आवश्यक है. इनका प्रवेश DoE द्वारा बहुत से ड्रा के केंद्रीकृत प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है.  इसके लिए एक अलग कार्यक्रम बाद में DoE द्वारा जारी किया जाएगा.

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