
Munawar Faruqi की जमानत याचिका एमपी हाईकोर्ट ने की थी खारिज
कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी (Munawar Faruqi) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई है. इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से इनकी जमानत की अर्जी खारिज हो चुकी है. हाईकोर्ट के फैसले को फारुकी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट फारुकी की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा.
फारुकी पर हिंदू देवी-देवताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियों का आरोप है. गुजरात के हास्य कलाकार मुनव्वर फारुकी को 2 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था. मुनव्वर फारुकी की कुल दो याचिकाओं पर सुनवाई होनी है. एक में जमानत मांगी गई है और दूसरी में देश के कई राज्यों में दर्ज मुकदमे को ट्रांसफर की मांग है.
हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) की इंदौर बेंच ने फारुकी और उनके दोस्त नलिन यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी. मुनव्वर और उनके चार साथियों को 2 जनवरी को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. इंदौर के कैफे मोनरो में 1 जनवरी को उनका कार्यक्रम था. इसको लेकर इंदौर से बीजेपी विधायक और पूर्व मेयर मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ ने शिकायत दर्ज कराई थी.
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि भाईचारे और सद्भावना का प्रचार करना हर नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है. कॉमेडियन पर आरोप है कि उन्होंने अपने शो के दौरान धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाया था.