
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन अभ्यर्थियों को यूपीएससी (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा (Civil Services Examination) में बैठने का एक और अवसर दिये जाने का अनुरोध किया गया है जो पिछले साल कोविड-19 महामारी (Covid-19 Epidemic) की स्थिति के कारण अपने आखिरी मौके से वंचित रह गए.
केंद्र सरकार की तरफ से ASG SV राजू ने फिर कहा कि सरकार उम्मीदवारों को एक और मौका देने के हक़ में नही हैं, वहीं हलफनामें में इसकी वजह बताई गई है
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि हम सरकार के हलफनामा पर जवाब दाखिल करना चाहते हैं, उन्होंने कहा, 27 जनवरी 2021 तक जवाब दाखिल कर देंगे.
वही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका कर्ता को जवाब दाखिल करने का समय दिया. इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि जब तक कोर्ट मामले की सुवनाई कर रहा है नए साल के लिए नया नोटिफिकेशन ना जारी किया जाए.
यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा लिए अंतिम प्रयास वाले प्रत्याशियों को अतिरिक्त मौका देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की जो कोरोना के लिए अपने अंतिम प्रयास वाली परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे.
केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा लिए किसी भी प्रकार से अतिरिक्त प्रयास उन उम्मीदवारों को नहीं दिया जाएगा, जिन्होंने अक्तूबर में आयोजित की गई परीक्षा में भाग लिया था अथवा कोविड-19 महामारी के कारण वे परीक्षा में भाग नहीं ले सके. इसकी जानकारी केंद्र सरकार ने शुक्रवार को यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी थी.
कुछ उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट से कोरोना महामारी के प्रभाव के कारण अभ्यर्थियों को यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए अतिरिक्त मौका दिए जाने की मांग से की है.