
सोनू सूद (Sonu Sood) की फाइल फोटो
बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद (Sonu Sood) ने मुंबई में स्थित अपने आवास में कथित अवैध निर्माण को लेकर उनकी याचिका खारिज किये जाने संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय का रूख किया. अभिनेता ने मुंबई के जुहू क्षेत्र में स्थित अपनी आवासीय इमारत में कथित अवैध निर्माण को लेकर बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के एक नोटिस के खिलाफ बम्बई उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी. उच्च न्यायालय ने उनकी अपील को खारिज कर दिया था.
यह भी पढ़ें
जेल में बंद केरल का जर्नलिस्ट सिद्दीक वीडियो कॉल के जरिये बीमार मां से कर सकेगा बात, SC ने दी मंजूरी
फर्जी जन्म प्रमाणपत्र केस : आजम खान, उनकी पत्नी व बेटे को SC से भी राहत, UP सरकार की याचिका खारिज
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 7 हत्यारों की रिहाई पर फैसला तमिलनाडु के राज्यपाल तीन-चार दिन में लेंगे
Salman Khan पहाड़ों के बीच भांजी आयत पर यूं प्यार लुटाते आए नजर, बहन अर्पिता ने शेयर किया Video
उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने वाले वकील विनीत ढांडा ने को बताया कि सोनू सूद (Sonu Sood) ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है. बीएमसी के अनुसार बॉलीवुड अभिनेता ने छह मंजिला आवासीय इमारत ‘‘शक्ति सागर'' में संरचनात्मक बदलाव किये है और आवश्यक अनुमति के बिना उसे एक होटल में बदल दिया है. बीएमसी ने इस महीने के शुरू में जुहू पुलिस थाने में एक शिकायत भी दर्ज की थी जिसमें बिना अनुमति के आवासीय इमारत को एक होटल में कथित तौर पर बदलने के लिए सूद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया था.
Urvashi Rautela ने पहना 5 लाख का गाउन और 45 लाख की जूलरी, बोलीं- हार्ट कंट्रोलर...देखें Video
बीएमसी ने इमारत का निरीक्षण किया था और पाया था कि सोनू सूद (Sonu Sood) ने नियमों का कथित तौर पर पालन नहीं किया और पिछले साल अक्टूबर में उन्हें नोटिस दिए जाने के बाद भी अवैध निर्माण जारी था. इसके बाद पुलिस को शिकायत पत्र भेजा गया था.