कर्नाटक में दुकान और अन्य कारोबारी प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने की मंजूरी मिली

कर्नाटक सरकार का यह निर्णय रोजगार बढ़ाने और आर्थिक विकास को रफ्तार देने के लिए है.किसी भी कर्मचारी से कोई भी कारोबारी प्रतिष्ठान 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराएगा.

कर्नाटक में दुकान और अन्य कारोबारी प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने की मंजूरी मिली

कर्नाटक सरकार ने कहा कि कर्मचारी से 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जाए. (फाइल) 

बेंगलुरु:

कर्नाटक सरकार ने दस या इससे ज्यादा कर्मचारियों वाली दुकानों और कारोबारी प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने (Karnataka Allows Shops Open 24x7) की मंजूरी दे दी है. पूरे साल 24 घंटे ये व्यावसायिक संस्थान खुल सकेंगे. कर्नाटक सरकार का कहना है कि इससे रोजगार में बढ़ोतरी के साथ आर्थिक विकास (Economic Growth)  को गति मिलेगी. हालांकि राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी कर्मचारी से कोई भी कारोबारी प्रतिष्ठान 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराएगा.

सरकारी आदेश में कहा गया है. "कोई भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान (Karnataka Businesses) किसी भी कर्मचारी से एक दिन में आठ घंटे से ज्यादा काम नहीं कराएगा और हफ्ते में यह अवधि 48 दिन से ज्यादा नहीं होगी.ओवरटाइम को भी मिलाकर भी यह अवधि एक दिन में 10 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. कर्नाटक सरकार ने सर्कुलर में कहा है कि हर कर्मचारी को हफ्ते में कम से कम एक दिन अवकाश मिलना चाहिए. अगर किसी कर्मचारी से एक कार्यदिवस में 8 घंटे से ज्यादा काम कराया जाता है तो उसे ओवरटाइम दिया जाए. हालांकि महिला कर्मियों को सामान्य परिस्थितियों में रात 8 बजे के बाद काम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती.

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सरकार ने कहा है कि अगर किसी महिला (Women Employee) को रात में कार्य कराना है तो नियोक्ता कंपनी को उसकी लिखित सहमति लेनी होगी. तब ही उसे रात 8 बजे से सुबह 6 बजे के बीच कार्य करने की मंजूरी दी जा सकती है. कंपनी को महिला की सुरक्षा के साथ उसके सम्मान और गरिमा का भी पूरा ख्याल रखना होगा. 

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अगर कोई कंपनी या मैनेजर इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. अगर कोई कर्मचारी अवकाश के दिन काम करते पाया जाता है या ओवरटाइम के बिना काम के सामान्य घंटों से ज्यादा काम करते पाया जाता है तो कंपनी और उसके मैनेजर को दंडनीय कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. सरकार ने कर्नाटक शॉप एंड स्टैब्लिशमेट एक्ट और कर्नाटक शॉप्स एंड कामर्शियल स्टैब्लिशमेंट रूल्स (Karnataka Shops and Establishments Act and Karnataka Shops and Commercial Establishments Rules) को अधिसूचित किया  है. कर्नाटक सरकार ने कहा कि अगले तीन सालों के लिए ये दिशानिर्देश लागू रहेंगे.