इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 10 जनवरी की गई

ITR Last Date Extended : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आईटीआर भरने की समयसीमा बढ़ाने की यह जानकारी दी है. रिटर्न भरने की पहले समयसीमा 31 जुलाई थी, लेकिन कोरोना काल में तमाम अड़चनों को देखते हुए इसे पहले 31 अक्टूबर किया गया

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 10 जनवरी की गई

Income Tax Return last date : 31 दिसंबर को समाप्त हो रही थी समयसीमा

नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर भरने की समयसीमा बढ़ाकर 10 जनवरी (Income Tax Return last date 10th January) कर दी है. वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) का आईटीआर भरने की समयसीमा 31 दिसंबर को समाप्त हो रही थी. आयकर विभाग के अनुसार, अभी तक 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग आयकर रिटर्न भर चुके हैं. हालांकि कोरोना काल में इतने लंबे वक्त तक रिटर्न भरने की छूट मिलने के बावजूद आखिरी वक्त आईटीआर भरने की होड़ मची हुई है. रोजाना 6-7 लाख रिटर्न भरे जा रहे हैं.

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आयकर विभाग ने आईटीआर ( ITR) भरने की समयसीमा बढ़ाने की यह जानकारी दी है. रिटर्न भरने की पहले समयसीमा 31 जुलाई थी, लेकिन कोरोना काल में तमाम अड़चनों को देखते हुए इसे पहले 31 अक्टूबर किया गया और फिर बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया गया. हालांकि जिन कंपनियों के आईटीआर का ऑडिट अनिवार्य है, उनके लिए पहले ही समयसीमा 31 जनवरी तक थी, इसे बढ़ाकर 15 फरवरी तक कर दिया गया है.

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जीएसटी रिटर्न की अवधि भी बढ़ी
अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा है कि सीजीएसटी कानून के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 का सालाना रिटर्न भरने की समयसीमा बढ़ाकर 28 फरवरी 2021 कर दी गई है. बोर्ड का कहना है कि करदाताओं की कोरोना काल में तमाम कठिनाइयों को देखते हुए यह अवधि एक बार फिर बढ़ाई गई है. विवाद से विश्वास योजना के तहत घोषणापत्र देने की अंतिम तारीख बी 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी गई है.