
मुंबई के ड्रैगनफ्लाई पब में पुलिस का छापा (प्रतीकात्मक तस्वीर)
देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) का संकट अब भी बरकरार है. महाराष्ट्र में COVID के खतरे को देखते हुए बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगाने का आदेश जारी हुआ है. पुलिस ने कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन (Covid Rules Violation) के आरोप में मुंबई के एक पब में मंगलवार सुबह-सुबह छापेमारी की. छापेमारी के बाद 34 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिसमें हस्तियां और स्टाफ शामिल हैं. जिन पर केस हुआ है, उनमें 27 ग्राहक और सात पब के कर्मचारी हैं.
यह केस मुंबई के ड्रैगनफ्लाई पब के निर्धारित समय से ज्यादा देर खुलने और मास्क (Mask) और सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) जैसे महामारी नियमों का पालन नहीं करने के आरोप में दर्ज किया गया है.
पुलिस ने कहा कि पब के खुलने का समय स्थानीय नगर निकाय तय करती है. वर्तमान में पब के रात 11.30 बजे तक खुलने की अनुमति है. ड्रैगनफ्लाई पब सुबह चार बजे तक चलने के लिए सवालों के घेरे में है.
जानकारी के मुताबिक, मुंबई पुलिस के विशेष दस्ते ने रात करीब 2.30 बजे छापा मारा था.
ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन या टाइप (mutant coronavirus strain) के सामने आने के कारण संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र के सभी बड़े शहरों मे नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है. सोमवार से राज्य महानगरपालिका क्षेत्रों में 14 दिनों तक नाईट कर्फ्यू लगाया जा रहा है. ये नाइट कर्फ्यू आज 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक लागू रहेगा.