राज्यसभा चुनाव में BJP कैंडिडेट को SC से झटका, कहा- JMM MLA का वोट नहीं कर सकते रद्द

यह मामला साल 2018 के झारखंड राज्यसभा चुनाव से जुड़ा है. बीजेपी उम्मीदवार ने कांग्रेस उम्मीदवार की जीत को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. बाद में फैसले को SC में चुनौती दी गई थी.

राज्यसभा चुनाव में BJP कैंडिडेट को SC से झटका, कहा- JMM MLA का वोट नहीं कर सकते रद्द

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कांग्रेस सांसद धीरज साहू को राहत मिली है.

खास बातें

  • 2018 के झारखंड द्विवार्षिक राज्य सभा चुनाव का मामला
  • बीजेपी उम्मीदवार को SC से बड़ा झटका, कांग्रेस सांसद को राहत
  • जेएमएम विधायक अमित महतो का वोट खारिज करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने झारखंड में हुए राज्य सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya Janta Party) के उम्मीदवार प्रदीप संथालिया को झटका दिया है और कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (Jharkhand Mukti Morcha) के तत्कालीन विधायक अमित महतो का वोट अवैध घोषित नहीं कर सकते. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कांग्रेस सांसद धीरज साहू को राहत मिली है. यह मामला 2018 के द्विवार्षिक राज्य सभा चुनाव से जुड़ा है.

बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप संथालिया ने धीरज साहू के निर्वाचन को चुनौती दी थी. सोंथालिया की दलील थी कि जिस दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के तत्कालीन विधायक अमित महतो ने राज्यसभा के लिए मतदान किया था, उसी दिन उन्हें अदालत ने सजा सुनाई थी जिससे उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गयी थी, इसलिए उनके मतदान को रद्द किया जाए.

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संथालिया का कहना था कि अगर अमित महतो की विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाती है तो धीरज साहू की हार निश्चित थी.  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सजा का ऐलान से पहले जेएमएम विधायक दिवारा वोट दिया जा चुका था, इसलिए वह वैध है. इससे पहले भाजपा उम्मीदवार की याचिका को झारखंड हाई कोर्ट भी खरिज कर चुका है. उसके खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट आए थे.

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