अमरावती भूमि घोटाला: SIT जांच पर रोक के खिलाफ याचिका पर SC ने TDP नेता को नोटिस जारी किया

आंध्र सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है, जिसने मामले की एसआईटी जांच और रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी है.

अमरावती भूमि घोटाला: SIT जांच पर रोक के खिलाफ याचिका पर SC ने TDP नेता को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट की ओर से मामला चार हफ्ते बाद सुना जाएगा (प्रतीकात्‍मक फोटो)

खास बातें

  • मामले को 4 सप्ताह के बाद सुना जाएगा
  • आंध्र सरकार की ओर से दाखिल की गई है याचिका
  • मामले में SIT जांच और रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी गई है
नई दिल्ली:

अमरावती भूमि घोटाले (Amaravati Land Scam) की SIT जांच पर रोक लगाने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने तेलुगुदेशम (TDP) नेता को नोटिस जारी किया है. आंध्र सरकार (Andhra Pradesh government) की ओर से यह याचिका दाखिल की गई है. आंध्र सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है, जिसने मामले की एसआईटी जांच और रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी. आंध्र प्रदेश सरकार ने अदालत को सूचित किया कि उसने घोटाले की सीबीआई जांच के लिए केंद्र को लिखालेकिन केंद्र का जवाब देना अभी बाकी है.

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एपी सरकार की ओर से पेश दुष्यंत दवे ने कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट एसआईटी जांच पर रोक नहीं लगा सकता और कोर्ट प्रारंभिक चरण में एसआईटी को रोक नहीं सकता है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दवे से पूछा कि क्या वर्तमान सरकार पिछले सरकार द्वारा सभी सौदों की जांच कर रही है. इस पर दवे ने जवाब दिया कि जहां हेरफेर नहीं किया गया था. उन्होंने कहा कि राज्य निष्पक्ष होना चाहता है और सीबीआई जांच के लिए कहा गया है लेकिन केंद्र को उस पर जवाब देना है. हाईकोर्ट के आदेश पर रोक की मांग की गई है.अदालत ने नोटिस जारी किया और मामले को 4 सप्ताह के बाद सुना जाएगा.

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