स्कूल फीस पर अभिभावकों को तगड़ा झटका! हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

स्कूल फीस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि स्कूल कुल फीस का 70 प्रतिशत पेमेंट ले सकते हैं। बच्चों के अभिभावकों को इसका भुगतान अगले साल 31 जनवरी तक तीन किस्तों में करने को कहा है।

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हाईकोर्ट ने स्कूल फीस पर सुनाया अहम फैसला (फोटो: सोशल मीडिया)

जयपुर: स्कूल फीस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि स्कूल कुल फीस का 70 प्रतिशत पेमेंट ले सकते हैं। बच्चों के अभिभावकों को इसका भुगतान अगले साल 31 जनवरी तक तीन किस्तों में करने को कहा है। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसपी शर्मा ने यह फैसला सुनाया है।

राजस्थान सरकार के फैसले के खिलाफ प्राइवेट स्कूलों ने हाईकोर्ट में अपील किया था जिस पर अदालत ने यह आदेश दिया है। तीन याचिकाओं पर हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है। इन याचिकाओं के जरिए करीब 200 स्कूलों ने राजस्थान सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने स्कूलों से कोरोना संकट के दौरान बंद के समय अभिभावकों से फीस न वसलूने के लिए कहा था।

प्राइवेट स्कूलों ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका

प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों ने इन तीनों याचिकाओं के जरिए प्रदेश सरकार के 9 अप्रैल और 7 जुलाई के फीस स्थगन के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। राज्य सरकार के इन आदेशों की वजह से प्राइवेट स्कूल फीस नहीं ले सकते थे।

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दरअसल कोरोना संकट के कारण राजस्थान की गहलोत सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के खुलने तक फीस लेने पर रोक लगा दी थी। राजस्थान सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के फीस लेने को स्कूलों के दोबारा खुलने तक स्थगित करने का फैसला किया था।

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कोरोना वायरस महामारी के कारण राजस्थान सरकार ने 9 अप्रैल को प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों द्वारा अग्रिम फीस लेने पर तीन महीने के लिए 30 जून तक रोक लगाने का आदेश दिया था। सरकार ने 9 जुलाई को इस अवधि को स्कूल के दोबारा खुलने तक बढ़ाने के निर्देश दिया था।

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शिक्षा मंत्री ने दिया था ये आदेश

प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों को 30 जून तक तीन महीने की स्कूल फीस नहीं लेने का आदेश दिया था। इस आदेश को बाद में स्कूल खुलने तक आगे बढ़ा दिया गया था।

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