Unlock 4: गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशानिर्देश, 7 सितंबर से चल सकेगी मेट्रो

Unlock 4: कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल और कॉलेजों (School-College Shut) को फिलहाल 30 सितंबर 2020 तक बंद रखने का फैसला किया गया है.

Unlock 4: गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशानिर्देश, 7 सितंबर से चल सकेगी मेट्रो

सरकार ने Unlock 4 के लिए गाइडलाइंस जारी की (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

Unlock 4: कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के बीच अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है. एक सितंबर से शुरू होने वाले अनलॉक 4 (Unlock 4) के लिए गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने शनिवार को दिशानिर्देश (Guidelines) जारी किए. गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मुताबिक, 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं (Metro Services) चरणबद्ध तरीके से खुल सकेंगी. हालांकि, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल और कॉलेजों (School-College Shut) को फिलहाल 30 सितंबर 2020 तक बंद रखने का फैसला किया गया है. इस दौरान, ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ाई होगी.

गृह मंत्रालय की ओर से जारी ताजा दिशानिर्देशों के मुताबिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समेत अन्य आयोजनों की अनुमति होगी, लेकिन इसमें 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं होगी. इस दौरान, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा. 

सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर (ओपन एयर थियेटर को छोड़कर) और इस तरह की जगहों पर गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी.

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ताजा दिशानिर्देशों में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा है कि आप कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर अपना लोकल लॉकडाउन नहीं लगा सकते. यह इसलिए अहम है क्योंकि केंद्र सरकार के लॉकडाउन हटाने के बाद बहुत से राज्य अपना लॉकडाउन लगा रहे थे.

साथ ही इस बात को भी दोहराया है कि लोगों की एक राज्य से दूसरे राज्य या एक ही राज्य के अंदर आवाजाही पर ना तो कोई रोक होगी और ना किसी तरह की इजाजत की जरूरत होगी. यह इसलिए अहम है क्योंकि केंद्र सरकार के कहने के बावजूद कुछ राज्य अपने यहां घुसने पर पाबंदी लगाकर बैठे थे. 

वीडियो: अनलॉक-4 में चल सकेगी मेट्रो रेल, स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद