8 अगस्त से लागू होगा ये नया नियम, 72 घंटे पहले देनी होगी इस बात की जानकारी

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विदेशों से भारत आ रहे लोगों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।  नई गाइडलाइन के मुताबिक, जो भी यात्री विदेश से आ रहे हैं, उन्हें यात्रा समय से कम से कम 72 घंटे पहले नई दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट newdelhiairport।in पर एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा।

Published by Aditya Mishra Published: August 2, 2020 | 8:20 pm
Modified: August 2, 2020 | 8:21 pm

नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विदेशों से भारत आ रहे लोगों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।  नई गाइडलाइन के मुताबिक, जो भी यात्री विदेश से आ रहे हैं, उन्हें यात्रा समय से कम से कम 72 घंटे पहले नई दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट newdelhiairport।in पर एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा।

जिसमें उन्हें अपने स्वास्थ्य संबंधी स्टेटस की जानकारी देना होगा। साथ ही यात्रियों को पोर्टल को एक शपथपत्र भी देना होगा, कि वे 14 दिनों के क्वारंटाइन पीरियड का पालन करेंगे।

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अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए जारी की गई ये नई गाइडलाइन आठ अगस्त से लागू होगी। बता दे कि उनकी तरफ से जो शपथपत्र दिया जाएगा उसके लिखे शर्तों के मुताबिक यात्रियों को पहले के सात दिन किसी क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा, जहां उन्हें अपना खर्च वहन करना होगा। इसके बाद 7 दिन घर पर क्वारंटाइन रहना होगा।

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केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण  मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशा-निर्देश की मुख्य बातें-–

रिपोर्ट में अगर किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा पाया जाता है, तो जिम्मेदार युवक पर कार्रवाई हो सकती है।
गर्भवती महिलाओं, परिवार में किसी की मृत्यु और साथ में 10 साल से कम के बच्चे के होने की स्थिति में होम आइसोलेशन की अनुमति दी जा सकती है।
यात्रा के समय से कम से कम 72 घंटे पहले सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा।
14 दिन के क्वारंटाइन पीरियड का शपथ पत्र देना होगा।
यात्रियों के नेगेटिव आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट देने पर संस्थागत क्वारंटाइन से मुक्ति मिल सकती है।
जांच रिपोर्ट 96 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए।
रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है।

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