
अनलॉक 3 के नए नियम नोएडा में नहीं होंगे लागू
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गौतम बौद्ध नगर (Gautam Buddha Nagar) जिले में अनलॉक 3 (Unlock 3) के नए गाइडलाइन्स (New Guidelines) लागू नहीं होंगे. यहां पर बढ़ते हुए कोरोना (Coronavirus) के मरीज की संख्या को देखते हुए धारा 144( आपराधिक प्रक्रिया संहिता) CRPC की धारा 144 लागू किये गए है ताकि चार से अधिक व्यक्ति एक जगह जमा नहीं हो पाए. यह नियम नोएडा और ग्रेडर नोएडा में 31 अगस्त तक लागू किये गए हैं. नोएडा (Noida) और ग्रेडर नोएडा (Greater Noida) दोनों ही जगह शामिल होंगे. जिला पुलिस ने बताया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इस अवधि में किसी भी तरह के राजनीतिक, सामाजिक, खेल या धार्मिक संबंधि सम्मेलन नहीं होंगे साथ ही साथ किसी भी तरह के प्रदर्शन और रैलियां निकालने की भी पूरी मनाही है. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने कहा, इस एरिया में कोरोना के बढ़ते मामले को देखकर यह फैसला लिया गया है.
इस दौरान फेस्क मास्क या बिना कवर के किसी व्यक्ति को बाहर निकलने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है. साथ ही साथ थूकना भी नहीं है. 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए मना किया गया है. 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को भी घर में रहने की सलाह दी गई है.
आदेश के अनुसार, प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक जिले में प्रतिबंध लगाए जाएंगे, जिसके दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाएं ही उपलब्ध होंगी बाकी बाहरी आवाजाही निषिद्ध रहेगी.
आशुतोष द्विवेदी ने कहा, "जो भी भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवहेलना करता हुआ दिखेगा या इन नियमों के तहत लगे प्रतिबंध के आदेशों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी."
दिल्ली से सटे गौतम बौद्ध नगर में अब तक 5,203 COVID-19 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 796 एक्टिव केस हैं. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, जिले में Covid-19 से 42 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,365 से अधिक मरीजों को अब तक डिस्चार्ज कर दिया गया है. गौतमबुद्धनगर में पिछले दिन कोरोना के 133 संक्रमित मरीज सामने आए है.