दिल्‍ली हाईकोर्ट ने भ्रष्‍टाचार मामले में जया जेटली की चार साल की सजा पर लगाई रोक

दिल्ली की एक अदालत ने 2000-01 के कथित रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार (Defence Corruption Case) के मामले में समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली (Jaya Jaitley) और दो अन्य लोगों को चार साल कैद की सजा सुनाई थी.

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने भ्रष्‍टाचार मामले में जया जेटली की चार साल की सजा पर लगाई रोक

समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली (Jaya Jaitley) और 2 अन्य को चार साल कैद की सजा सुनाई है.

नई दिल्ली:

दिल्‍ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कथित रक्षा सौदे में भ्रष्‍टाचार मामले में समता पार्टी की पूर्व अध्‍यक्ष जया जेटली (Jaya Jaitley) को सुनाई गई चार साल की सजा पर रोक लगा दी है. एक वकील ने यह जानकारी दी. हाईकोर्ट ने इस मामले में जया जेटली की ओर से उन्‍हें दोषी ठहराने और सजा सुनाए जाने को लेकर की गई अपील पर सीबीआई से जवाब मांगा है. गौरतलब है  क‍ि दिल्ली की एक अदालत ने 2000-01 के कथित रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार (Defence Corruption Case) के मामले में समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली (Jaya Jaitley) और दो अन्य लोगों को चार साल कैद की सजा सुनाई थी.

विशेष सीबीआई न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने जया जेटली के पूर्व पार्टी सहयोगी गोपाल पचेरवाल, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एस. पी. मुरगई को भी चार साल कैद की सजा सुनाई थी . मुरगई के वकील विक्रम पंवार ने यह जानकारी दी.

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अदालत की कार्रवाई बंद कमरे में हुई. तीनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और उन्हें आज शाम पांच बजे तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है. तीनों को हाथ से चलाए जाने वाले 'थर्मल इमेजर्स' की कथित खरीद के मामले भ्रष्टाचार तथा आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाया गया था. समाचार पोर्टल 'तहलका' द्वारा किए स्टिंग 'ऑपरेशन वेस्टेंड' के बाद इस मामले ने तूल पकड़ा था.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)