LIVE: हाईकोर्ट ने स्पीकर को दिया झटका, पायलट गुट को जारी नोटिस पर लगाया रोक

सचिन पायलट और अन्य बागी विधायकों की याचिका पर शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सचिन पायलट गुट को बड़ी राहत दी है।

LIVE: बागियों की याचिका पर HC में सुनवाई, पायलट बोले- मैं BJP मे नहीं जाऊंगा

Sachin Pilot

जयपुर: राजस्थान की सियासत में बीते कई दिनों से उठापठक जारी है। अब इस बीच सचिन पायलट और अन्य बागी विधायकों की याचिका पर शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सचिन पायलट गुट को बड़ी राहत दी है।

बीते दिनों हुई सुनवाई में कोर्ट ने राजस्थान विधानसभा स्पीकर को बागियों पर किसी तरह की कार्रवाई करने से रोक लगा दी थी। इसके बाद स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट की सुनवाई टालने से इंकार कर दिया।

Updates…

-राजस्थान हाईकोर्ट में सचिन पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। अब केंद्र सरकार भी इस मामले में पक्षकार बन गई है। अब केंद्रीय कानून मंत्रालय की ओर से कानूनी पक्ष रखा जा रहा है।

-राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट गुट के विधायक पृथ्वीराज मीणा की याचिका को स्वीकार कर लिया है। विधायक ने केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की मांग की थी।

-सुनवाई से पहले सचिन पायलट ने कहा कि मैंने आपको पहले भी कहा है आज फिर दोहराता हूं मैं बीजेपी मे नहीं जाऊंगा। मै आज भी कांग्रेस मे हूं और पार्टी के भीतर रहकर अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं।

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ये है पूरा मामला

सचिन पायलट और अन्य बागी विधायकों की याचिका पर आज राजस्थान हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। पिछली सुनवाई में अदालत ने राजस्थान विधानसभा स्पीकर को बागियों पर किसी तरह का एक्शन लेने से रोक लगा दी थी। जिसके बाद स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, अब हाईकोर्ट पर हर किसी की नजर हैं।

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सचिन पायलट और उनके साथियों ने स्पीकर का नोटिस मिलने के बाद अदालत का रुख किया था। विधायक दल की बैठक में शामिल ना होने पर कांग्रेस ने स्पीकर से शिकायत की, फिर स्पीकर ने नोटिस दिया।इस मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित किया, साथ ही स्पीकर को कोई एक्शन ना लेने को कहा। अब इसी पर आज सुबह 10.30 बजे फैसला सुनाया जाएगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है इससे पहले पायलट खेमे की ओर से दायर की गई नोटिस याचिका में राज्य सरकार के मुख्य सचेतक ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर उनको पक्षकार बनाने का आग्रह किया था।

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बता दें कि पायलट गुट का दावा है कि वो पार्टी में रहकर ही अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और पार्टी की मीटिंग पर व्हिप लागू नहीं होता है। वो सिर्फ विधानसभा के सदन के लिए होता है। जबकि गहलोत गुट का कहना है कि बागियों ने पार्टी के नियमों का उल्लंघन किया, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश की जो दिखाता है कि पार्टी के साथ रहने की उनकी मंशा नहीं है।

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