बिहार : सामूहिक बलात्कार पीड़िता को अररिया सीजीएम कोर्ट ने जमानत दी

पीड़िता की लगातार देखभाल करने वाले उसके मित्रों और सहयोगियों को बेल नहीं दी गई, इससे पीड़िता की मानसिक हालत और बिगड़ने की संभावना

बिहार : सामूहिक बलात्कार पीड़िता को अररिया सीजीएम कोर्ट ने जमानत दी

प्रतीकात्मक फोटो.

पटना:

सामूहिक बलात्कार पीड़िता को अररिया सीजीएम कोर्ट में बेल मिल गई. पीड़िता के मित्र और सहयोगी जो लगातार उसकी देखभाल कर रहे थे उनको बेल नहीं दी गई.  सहयोगियों के समर्थन के बिना पीड़िता की मानसिक हालत और बिगड़ने की संभावना है. 

अररिया रेप केस के जिस मामले में पीड़िता और उसके दो मददगार लोगों को 10 जुलाई को जेल भेज दिया गया था, आज आज उस मामले में पटना उच्च न्यायलय में सुनवाई होनी थी जो नहीं हो सकी.  लेकिन आज ही अररिया कोर्ट में बेल पिटीशन पर एक विशेष सुनवाई की गई. ज्ञात हो कि अररिया कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेशानुसार कोरोना के चलते किसी मामले की सुनवाई नहीं हो रही है. इस मामले में कोर्ट ने पीड़िता को बेल दे दी पर उसके दो सहयोगियों (कल्याणी और तन्मय) का बेल अस्वीकृत किया गया. यह स्पष्ट नहीं है कि कल्याणी और तन्मय को बेल क्यों नहीं दी गई जबकि सभी उसी आरोप के तहत बंद हैं.

पीडिता को पीआर बांड पर रिहा करना एक समस्या पैदा करता है क्योंकि यह पीड़िता और उसकी देखभाल कर रहे लोगों को अलग कर देता है. इसके चलते पीडिता को एक और मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ेगा. क्योंकि उसे यह ग्लानी भाव से भर सकता है कि उसके चलते ही इन दोनों को, जिन पर उसका पूरा भरोसा है, और जिन्होंने उसका मुश्किल वक्त में साथ दिया, जेल में रहना पड़ेगा.

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