Coronavirus: अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला

जीएसटी कानून के तहत गठित लीगल बॉडी 'अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग' ने गोवा की एक कंपनी द्वारा दायर एक याचिका पर फैसला सुनाया

Coronavirus: अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला

प्रतीकात्मक फोटो.

नई दिल्ली:

Coronavirus: जीएसटी कानून के तहत गठित लीगल बॉडी 'Authority for Advance Ruling' ने तय किया है कि अल्कोहल-बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र्स (Hand Sanitizers) पर 18% जीएसटी लगेगी. गोवा की एक कंपनी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अथॉरिटी ने फैसला सुनाया है. कंपनी ने याचिका दायर कर गुज़ारिश की थी कि अल्कोहल-बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र पर जीएसटी 12% लगाया जाए.  

देश में बिकने वाले अल्कोहल-बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र पर 18% जीएसटी लगेगा. देश में बढ़ते कोरोना संकट के दौरान 15 अप्रैल को गोवा की एक अल्कोहल-बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र्स बनाने वाली कंपनी "Springfields (India) Distilleries" ने जीएसटी कानून के तहत गठित लीगल बॉडी 'Authority for Advance Ruling' के सामने एक याचिका दायर की थी. 

याचिका में कहा गया था कि खाद्य मंत्रालय ने अल्कोहल-बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र को एसेंशियल कमोडिटीज लिस्ट में शामिल किया है और इस हिसाब से उस पर क्या जीएसटी लगना चाहिए. अथॉरिटी ने कंपनी की दोनों याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया. अथॉरिटी ने फैसला किया कि मौजूदा नियमों के अनुसार अल्कोहल-बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र पर 18% जीएसटी लगेगा. एसेंशियल कमोडिटीज लिस्ट में शामिल प्रोडक्ट पर जीएसटी न लगे, ये कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता.  

अर्थशास्त्री और अध्यक्ष, इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया वेद जैन ने NDTV से कहा "अल्कोहल-बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र को जीएसटी से छूट दी गई प्रोडक्टों की लिस्ट में शामिल करना चाहिए." 

अब कंपनी के पास एक आखिरी विकल्प है -- वो अथॉरिटी इस फैसले के खिलाफ  Appellate authority for Advance Ruling (AAAR) के सामने अपील कर सकती है जिसे तय समय में इस मसले पर आपने फैसला सुनना होगा. 

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