
निषेधाज्ञा में कहा गया है कि गैर जरूरी काम के लिए लोगों की आवाजाही पर 15 जुलाई तक पाबंदी रहेगी.
कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए मुंबई पुलिस ने बुधवार को सीआरपीसी की धारा 144 को लागू कर दिया. इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की आवाजाही या जमावड़े पर प्रतिबंध होगा. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा जारी निषेधाज्ञा में कहा गया है कि गैर जरूरी काम के लिए लोगों की आवाजाही पर 15 जुलाई तक पाबंदी रहेगी. अधिकारी ने बताया कि आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों पर एक या इससे ज्यादा व्यक्तियों की आवाजाही या मौजूदगी पर प्रतिबंध रहेगा. बता दें कि महाराष्ट्र राज्य और महानगर मुंबई में कोरोना का संक्रमण (Coronavirus cases in Maharastra) लगातार जारी है. राज्य में मंगलवार को कोरोना संक्रमण के 4878 नए मामले आए. खास बात है कि मुंबई में संक्रमण का औसत पिछले कई दिनों से 1000 के करीब है लेकिन मुंबई से लगे ठाणे, मीरा भायंदर, कल्याण -डोम्बिवली और नवी मुम्बई में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं.
अकेले ठाणे महानगरपालिका क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 हजार पार कर गई है जबकि मीरा भायंदर में यह संख्या 3 हजार के पार है. इसी तरह कल्याण डोम्बिवली महानगरपालिका इलाके में कोरोना प्रभावितों की संख्या 7 हजार पार कर गई है.
इन इलाकों में संक्रमण को बढ़ते देख अब 10 दिन के लॉकडाउन (10-day Lockdown) की घोषणा की गई, इस दौरान सिर्फ अत्यावश्यक और मेडिकल सेवा की ही इजाजत होगी.बाकी सभी छूट रद्द कर दी गई है.
ठाणे महानगरपालिका आयुक्त डॉ विपिन शर्मा ने कल यानी दो जुलाई से शुरू हो रहे 10 दिन के लॉकडाउन पर कहा कि ठाणे में कोरोना के केस चार-पांच दिन से तेजी से बढ़़ेे हैं,इसकी चेन को तोड़ना जरूरी है. इसके लिए दो जुलाई से 10 दिन का लॉकडाउन शुरू किया है. उन्होंने लोगों से लॉकडाउन के दौरान सहयोग करने और नियमों का पालन करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान अत्यावश्यक सेवाएं जारी रहेंगी.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)