
सरकार एक जुलाई से फ्लोटिंग रेट सेविंग्स टैक्सेबल सरकारी बांड पेश कर रही है.
निवेश के लिहाज़ से सुरक्षित और अच्छी बचत के लिए पैसे लगाना चाहते हैं तो 1 जुलाई से शुरू हो रही सरकारी बचत बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं. सरकार ने Floating Rate Savings Bonds 2020 पेश करने का फैसला लिया है. बता दें कि यह योजना टैक्सेबल होगी, यानी इसपर टैक्स कटेगा. फ्लोटिंग रेट होने का मतलब है कि इसकी ब्याज दरें निवेश की अवधि में बदलती रहेंगी. वित्त मंत्रालय ने इस बॉन्ड की घोषणा करते हुए एक बयान में बताया कि नई योजना को 7.75 प्रतिशत वाले कर योग्य यानी टैक्सेबल बचत 2018 के स्थान पर लाया जा रहा है. इस बॉन्ड को 28 मई 2020 के बाद से बंद कर दिया गया था.
अब बात करते हैं इस बॉन्ड की खासियतों की. आखिर कैसा बॉन्ड है और क्या शर्तें हैं. आप इस लिंक पर जाकर इसे विस्तार में देख सकते हैं.
बॉन्ड इशू कौन करेगा?
सरकार की ओर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बॉन्ड को इशू करेगा. यह बॉन्ड बस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इशू किए जाएंगे और इन्हें सब्सक्राइबर के बॉन्ड लेजर अकाउंट में मेंटेन किया जाएगा.
कौन कर सकता है निवेश?
इस योजना में व्यक्तिगत तौर पर भी निवेश कर सकते हैं और जॉइंट अकाउंट से भी निवेश करने का विकल्प है. इसमें भारतीय नागरिक, किसी नाबालिग की जगह पर उसके माता-पिता या फिर कानूनी अभिभावक या फिर कोई भी हिंदू अविभाजित परिवार निवेश कर सकते हैं.
ब्याज दरें क्या होंगी?
नये बचत बांड सात साल के होंगे और इनके ऊपर साल में दो बार एक जनवरी और एक जुलाई को ब्याज दिया जाएगा. एक जनवरी 2021 को दिया जाने वाला ब्याज 7.15 प्रतिशत की दर से होगा. हर अगली छमाही के लिए छह-छह महीने के बाद ब्याज दरें नए सिरे से तय की जाएंगी.
रीपेमेंट की क्या शर्तें हैं?
इनके ऊपर ब्याज के एकमुश्त भुगतान का विकल्प नहीं होगा. बांड का पुनर्भुगतान उसके जारी होने के सात साल पूरा होने पर किया जाएगा. हां, मैच्योरिटी से पहले रीपेमेंट करने की सुविधा बस वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आने वाले सब्सक्राइबर्स को होगी.
कैसे किया जा सकता है निवेश?
इस बॉन्ड को न्यूनतम 100 रुपए और अधिकतम एक हजार रुपए प्रति इकाई की दर से जारी किया जाएगा. इन्हें नकद, ड्राफ्ट, चेक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से खरीदा जा सकेगा. नकद से सिर्फ 20 हजार रुपए तक के बांड खरीदने की सुविधा होगी.
ट्रांसफर और ट्रेड को लेकर क्या शर्तें हैं?
इस बॉन्ड को ट्रांसफर करने को लेकर कोई सुविधा नहीं है. हां, सब्सक्राइबर के निधन की स्थिति में उसके नॉमिनी या फिर कानूनी उत्तराधिकारी को यह बॉन्ड ट्रांसफर किया जा सकता है.
और हां इस बॉन्ड को सेकेंडरी मार्केट में बेच नहीं सकते हैं.