नोएडा प्रशासन पर फिर बरसा सुप्रीम कोर्ट, यूपी सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्रशासन से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि नोएडा में क्वारंटाइन के अलग दिशानिर्देश न हों

नोएडा प्रशासन पर फिर बरसा सुप्रीम कोर्ट, यूपी सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट.

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट बुधवार को नोएडा प्रशासन पर फिर बरसा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समस्या से इनकार ना करें. सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल के बिस्तर के लिए धक्के खाने वाली एक गर्भवती महिला की मौत पर चिंता जताई. सुप्रीम कोर्ट ने एसजी तुषार मेहता से हस्तक्षेप करने के लिए कहा. कोर्ट ने नोएडा प्रशासन से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि नोएडा में क्वारंटाइन के अलग दिशानिर्देश न हों. 

यूपी सरकार को दो सप्ताह में एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एसिम्प्टोमैटिक संक्रमित लोगों को होम क्वारंटाइन कराने के बजाय संस्थागत क्वारंटाइन कराए जाने को लेकर नोएडा जिलाधिकारी के आदेश की आलोचना की. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के विपरीत दिशानिर्देश नहीं हो सकते. ऐसी स्थितियां परेशानी पैदा कर सकती हैं. अदालत ने यूपी सरकार से स्पष्टीकरण तलब किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोएडा डीएम अपने आदेश की समीक्षा करे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हम आदेश पारित करके यह स्पष्ट कर सकते हैं कि नोएडा डीएम का आदेश उचित नहीं है और राष्ट्रीय दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा.

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