
प्रतीकात्मक तस्वीर
गोवा में 10 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका पर नोटिस जारी किया है. बीजेपी में शामिल होने वाले 10 विधायकों की अयोग्यता का फैसला करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने के लिए गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. ये विधायक जुलाई, 2019 में बीजेपी में शामिल हो गए थे और उनके खिलाफ अयोग्यता की याचिका अगस्त, 2019 से लंबित थी.
सर्वोच्च अदालत ने एक अलग मामले में, यह कहा था कि अध्यक्ष को ऐसी अयोग्यता याचिका पर तीन महीने की अधिकतम अवधि के लिए फैसला करना चाहिए. बता दें कि गोवा कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी याचिका में बीजेपी में शामिल होने वाले 10 कांग्रेसी विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय को शीघ्र करने की मांग की है.
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