
नई दिल्ली: दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं जिसके बाद केंद्र सरकार हरकत में आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में खासतौर से दिल्ली को लेकर चर्चा हुई है। दिल्ली में शनिवार को फिर 2000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद देश में कोरोना के सबसे अधिक मामले दिल्ली में हैं।
स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के मुताबिक शनिवार को देश की राजधानी दिल्ली में 2134 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई और 57 लोगों की मौत हुई। इसके बाद अब दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 38958 हो गई है। इनमें 22742 एक्टिव केस हैं जबकि 14945 मरीज इस महामारी से ठीक हो चुके हैं।
दिल्ली में अब तक 1271 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना के 2137 नए केस आए थे जबकि 129 लोगों की जान चली गई थी।
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गृह मंत्री शाह की मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ बैठक
गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 की स्थिति पर रविवार को दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक करेंगे। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया और दूसरे अधिकारी भी शामिल होंगे। उप-राज्यपाल ने भी 16 जून को अपने निवास पर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक बुलाई है।
Home Minister, Shri @AmitShah and Health Minister, @drharshvardhan to hold meeting with @LtGovDelhi, CM Delhi & members of SDMA to review situation in the capital regarding COVID-19 tomorrow, 14th June at 11 am.
Director AIIMS and other senior officers would also be present.
— गृहमंत्री कार्यालय, HMO India (@HMOIndia) June 13, 2020
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गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर जुर्माना
दिल्ली में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोविड-19 की रोकथाम के संबंध में जारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर जुमार्ना लगाने का निर्देश दिया है। गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर पहले 500 और उसके बाद 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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एलजी कार्यालय से जारी बयान के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, डीएम, एसडीएम, उनके द्वारा अधिकृत अधिकारियों और दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर और इससे ऊपर रैंक के अधिकारियों को कोविड-19 के मानदंडों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने का अधिकार दिया है।