पीएम केयर्स फंड में राशि जमा करने की शर्त पर मिली जमानत, शराबबंदी कानून के उल्लंघन का आरोप

आरोपी को 18 लीटर देशी शराब और 600 लीटर कच्ची शराब बनाने की सामग्री बरामद होने पर गिरफ्तार किया गया था

पीएम केयर्स फंड में राशि जमा करने की शर्त पर मिली जमानत, शराबबंदी कानून के उल्लंघन का आरोप

पटना:

पटना उच्च न्यायालय ने शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने के एक आरोपी को आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) में राशि जमा करने की शर्त पर जमानत दी.पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अवैध रूप से शराब रखने के मामले में जनवरी महीने से जेल में बंद बिहार के समस्तीपुर जिले के तलेघडा गांव निवासी संतोष सहनी को पीएम केयर्स फंड में पांच हजार रुपए जमा करने तथा 20 हजार रुपये की जमानत राशि और समान राशि के अन्य दो निजी मुचलके पर जमानत दे दी .


आरोपी को 18 लीटर देशी शराब और 600 लीटर कच्ची शराब बनाने की सामग्री बरामद होने पर गिरफ्तार किया गया था .
याचिकाकर्ता के वकील ने अपनी दलील में अपने मुवक्किल को बेकसूर बताते हुए कहा कि वह एक गरीब मछुआरा है. उसे साजिश के तहत फंसाया गया है .

जिस स्थान से शराब जब्त की गयी है उस जगह से उनके मुवक्किल का कोई वास्ता नहीं है . बिहार में 2016 से पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है जिसके तहत शराब का सेवन, व्यापार और भंडारण प्रतिबंधित है .अदालत ने इससे पूर्व भी शराबबंदी कानून के उल्लंघन के अन्य मामलों में भी इसी तरह के आदेश पारित किए हैं.



(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
 
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