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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना -ई सी एल जी एस के अंतर्गत तीन लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दे दी है। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अंतर्गत आने वाले पात्र कर्जदारों और मुद्रा योजना के अंतर्गत और ऋण लेने के इच्छुक कर्जदारों को फायदा होगा।
मंत्रिमंडल ने उधार देने वाली संस्थाओं को राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड की ओर से शत-प्रतिशत ऋण गारंटी उपलब्ध कराने का भी फैसला किया है। इसके लिए 41 हजार 600 करोड़ रुपये की निधि बनाई गई है जिसका उपयोग चालू वित्त वर्ष और उसके बाद के तीन सालों में किया जाएगा।
हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना कोविड-19 की वजह से देशभर में जारी लॉकडाउन से उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति से निपटने के लिए खासतौर पर तैयार की गई है।