
प्रतीकात्मक तस्वीर
खास बातें
- COVID-19 के मरीजों को भर्ती करने से मना किया अस्पतालों ने
- एएमसी ने बुधवार को 16 निजी अस्पतालों को नोटिस जारी किया.
- 16 निजी अस्पतालों ने COVID-19 मरीजों को भर्ती करने से मना कर दिया
कोरोनावायरस (COVID-19) के मरीजों को भर्ती करने से मना करने और उन्हें सरकारी अस्पताल भेजने के मामले में अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) ने बुधवार को 16 निजी अस्पतालों को नोटिस जारी किया. महामारी रोग अधिनियम के तहत एएमसी ने आरोप लगाया कि उसके आदेश और अहमदाबाद चिकित्सा संघ की अपील के बावजूद 16 निजी अस्पतालों ने COVID-19 मरीजों को भर्ती करने और उनसे सहयोग करने से मना कर दिया. विज्ञप्ति में कहा गया कि नगर निकाय ने 16 मई को एक आदेश जारी करते हुए 16 अस्तपालों को COVID-19 के इलाज के लिए निर्दिष्ट किया था और उन्हें एएमसी द्वारा भेजे मरीजों को 50 प्रतिशत बेड मुहैया कराने को कहा था.
एएमसी के कोरोनावायरस अभियान का निरीक्षण कर रहे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव कुमार गुप्ता ने महामारी रोग अधिनियम के तहत नागरिक प्राधिकरण के आदेश का पालन न करने के मामले में 16 निजी अस्पतालों को नोटिस जारी करने की पुष्टि की. स्टर्लिंग अस्पताल, लाइफ केयर अस्पताल, एसएएल अस्पताल, राजस्थान अस्पताल, एसएफवीपी अस्पताल, ग्लोबल अस्पताल और सरदार अस्पताल सहित कई बड़े अस्पतालों को नोटिस जारी किए गए हैं.
विज्ञप्ति के अनुसार नगर निकाय ने ‘प्राथमिकी दर्ज करने सहित दीवानी और फौजदारी कानून के तहत कड़ी कार्रवाई करने तक की चेतावनी दी है.' गुजरात में सबसे अधिक 8,945 मामले अहमदाबाद में हैं, जिनमें से 576 लोगों की जान जा चुकी है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)