दिल्ली में आज से चल सकेंगी ओला-उबर जैसी टैक्सी , OLA ने ड्राइवरों और पैसेंजरों के लिए बनाए 5-5 नियम

CM अरविंद केजरीवाल ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कुछ कैब और टैक्सी सेवाओं की इजाजत ही है. जिसको देखते हुए ओला ने ड्राइवरों और पैसेंजरों के लिए 5-5 नियम बनाए हैं. 

दिल्ली में आज से चल सकेंगी ओला-उबर जैसी टैक्सी , OLA ने ड्राइवरों और पैसेंजरों के लिए बनाए 5-5 नियम

OLA ने ड्राइवरों और पैसेंजरों के लिए 5-5 नियम बनाए हैं  

नई दिल्ली:

कोरोनावायरस प्रकोप के चलते सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाते हुए इसके चौथे चरण का ऐलान किया है. लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के बाद गृह मंत्रालय ने इसे लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए. इसके साथ-साथ केंद्र सरकार ने राज्यों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन खुद निर्धारित करने की भी छूट दी है. इसी कड़ी में दिल्ली के मख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कुछ कैब और टैक्सी सेवाओं की इजाजत ही है. जिसको देखते हुए ओला ने ड्राइवरों और पैसेंजरों के लिए 5-5 नियम बनाए हैं. 

ड्राइवरों के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार किसी कंटेनमेंट जोन में ओला कैब नहीं जाएगी. साथ ही सभी ड्राइवरों के लिए राइड के दौरान मास्क पहना अनिवार्य होगा और अपनी यात्रा शुरू करने से पहले सेल्फी खींचकर ऐप के जरिए ओला APP पर डालनी होगी. ड्राइवरों को राइड के दौरान अपने पास मास्क और सैनिटाइजर रखने होंगे.  हर राइड के बाद ड्राइवर को कार के कॉमन एरिया जैसे कि हैंडल सीट जैसी जगहों को सैनिटाइज करना जरूरी होगा. ओला के नियम के अनुसार इवर और यात्री दोनों के पास यह विकल्प होगा कि दोनों में से किसी ने मास्क नहीं पहना है तो यात्रा रद्द की जा सकती है. 

वहीं यात्रियों के लिए भी ओला ने कुछ नियम बनाए हैं, जिसके अनुसार यात्रा के दौरान हर यात्री को मास्क पहनना अनिवार्य होगा साथ ही यात्रा शुरू होने से पहले सैनिटाइज करना भी जरूरी होगा. ओला ने साफ कर दिया है कि हर यात्रा के दौरान कार का एसी बंद रहेगा और खिड़कियां खुली रहेंगी. ताकि हवा के रिसर्कुलेशन से बचा जा सकेगा, यात्रा में 2 यात्रियों से ज्यादा की इजाजत नहीं होगी और दोनों यात्रियों को पिछली सीट पर खिड़की की तरफ ही बैठना होगा. इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के तहत समान चढ़ाने और उतारने का काम यात्री को खुद करना होगा. साथ ही ड्राइवर और यात्रियों में कम से कम संपर्क हो इसके कैशलेस पेमेंट जरूरी की जाए. 

 
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