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गृह मंत्रालय ने कल से रेलगाड़ियों के जरिए लोगों का आवागमन फिर शुरू होने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि केवल कन्फर्म टिकट वाले लोगों को ही यात्रा करने की अनुमति होगी। सिर्फ ऐसे लोगों को ही रेल में बैठने दिया जाएगा, जिनमें नोवल कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण नहीं होंगे। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक आदेश में कहा कि सभी यात्रियों को स्टेशन में प्रवेश करते समय और यात्रा के दौरान सुरक्षित दूरी के नियम का पालन करना होगा।
रेल मंत्रालय यात्रियों की अनिवार्य रूप से जांच करेगा। यात्रियों को स्वास्थ्य और साफ-सफाई का सख्ती से पालन करना होगा। यात्रियों को स्टेशन में प्रवेश और निकास के समय तथा रेलगाड़ी में बैठने पर सैनिटाइजर दिया जाएगा। यात्रा के दौरान मास्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा।
गंतव्य स्थल पहुंचने पर यात्रियों को संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निर्धारित स्वास्थ्य प्रोटोकोल का पालन करना होगा। रेल मंत्रालय से कहा गया है कि रेलगाड़ियों की समय सारिणी, टिकट बुक कराने की प्रक्रिया, यात्रियों के प्रवेश और आवागमन तथा कोच सेवाओं की जानकारी प्रकाशित की जाए। रेल मंत्रालय के कर्मचारियों और यात्रियों के लिए सूचना, शिक्षा और संचार अभियान के जरिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और दिशा-निर्देशों का प्रचार-प्रसार किया जाएगा।