सरकार ने विदेश में फंसे भारतीयों और भारत में फंसे लोगों के आवागमन के लिए दिशा-निर्देश जारी

AMN

गृह मंत्रालय ने विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों के आवागमन के लिए आज दिशा-निर्देश जारी किए। विशेष कारणों से विदेश जाने के इच्‍छुक भारतीय लोगों के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। विदेश से ऐसे भारतीय नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी जो किसी संकट के कारण स्‍वदेश लौटने को विवश हैं। इनमें ऐसे प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं जिनकी नौकरी छूट गई है।

जिन लोगों का लघु अवधि वीजा समाप्‍त हो गया है, चिकित्‍सा आपात स्थिति का सामना कर रहे लोगों, गर्भवती महिलाओं और वयोवृद्ध लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन सभी को विमान यात्रा का खर्च खुद वहन करना होगा। विमान में बैठने से पहले उन्‍हें यह घोषणा करनी होगी कि भारत पहुंचने पर वे कम से कम चौदह दिन अनिवार्य रूप से क्‍वारंटीन केंद्र में रहेंगे। विमान में बैठने पर सभी यात्रियों की थर्मल स्‍क्रीनिंग की जाएगी।

भारत में फंसे जो लोग किसी आवश्‍यक कारण से विदेश जाना चाहते हैं उन्‍हें थर्मल स्‍क्रीनिंग करानी होगी। केवल ऐसे नागरिकों को ही विदेश जाने की अनुमति होगी, जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं होंगे।