
प्रतीकात्मक तस्वीर
आय से अधिक संपत्ति मामले में सात साल की सजा काट रहे पूर्व मंत्री एनोस एक्का को आज मनी लॉन्ड्रिंग में भी सजा सुनायी गई. ईडी के विशेष जज एके मिश्रा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये एनोस एक्का को 7 साल सजा और 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. ईडी कोर्ट ने सभी संपत्ति जब्त करने का भी आदेश दिया है. एनोस एक्का के द्वारा जो भी संपत्ति अवैध तरीके से कमाई गई है या ब्लैक मनी को व्हाइट करने की नीयत से खरीदी गई है, उसे ईडी जब्त करेगी. बता दें कि बुधवार को अदालत ने गुरुवार को सजा सुनाने की तारीख तय की थी.
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एनोस पर 20 करोड़ 31 लाख 77 हजार रुपए मनी लांड्रिंग का आरोप है. 21 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को कोर्ट ने दोषी करार दिया था. लॉकडाउन के कारण चार बार सजा की तिथि बढ़ानी पड़ी है.
दर्ज मामले के अनुसार, एनोस एक्का पर अक्टूबर 2009 में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में ईडी ने कुल 56 गवाहों के बयान दर्ज करवाएं. जबकि एनोस ने अपने बचाव में 71 गवाहों के बयान दर्ज कराये. कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान ईडी की टीम ने आरोपी एनोस द्वारा खरीदी गई अचल संपत्ति से जुड़े 116 बिक्री पट्टों को अदालत में चिह्नित करवाया था. ईडी के विशेष लोक अभियोजक ने कोर्ट में बहस करते समय इन दस्तावेजों को मुख्य सबूत बताया था.