
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र लोकसेवा आयोग की न्यायिक अधिकारियो की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिये अतिरिक्त समय दिए जाने की मांग में दाखिल अर्जी खारिज कर दी है और निर्देश दिया है कि आयोग अपनी कोर्ट में दी गयी कार्य योजना को पूरा करे। साथ ही राज्य सरकार को जजो की नियुक्ति के साथ न्याय कक्षो के मांग पूरी करने आदेश दिया है।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर ,न्यायमूर्ति विक्रम नाथ न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल न्यायमूर्ति पंकज मित्तल न्यायमूर्ति एस के गुप्ता न्यायमूर्ति वी के नारायण तथा न्यायमूर्ति नाहिद आरा मुनीस की 7 सदस्यीय बृहड़पीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
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सुनवाई के दौरान प्रमुख सचिव गृह सहित एक दर्जन विभागों के प्रमुख सचिव व् सचिव कोर्ट में मौजूद थे।सभी ने बारी बारी कोर्ट को उठाये गये कदमो की जानकारी दी।
अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट व् अधीनस्थ अदालतों की सुरक्षा के मुद्दे पर हाई कोर्ट की सुरक्षा कमेटी के आदेशों का पालन कर रहे है। प्रोजेक्ट के लिए बजट दे दिया गया है। 17 जिला अदालतों में सी सी टी वी कैमरे लगे गये है।सत्यापन रिपोर्ट मंगाई गई है।जुलाई तक हाई कोर्ट में कैमरे पूरी तरह से क्रियाशील हो जाएंगे।
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प्रदेश की 71 अदालतों में तकनीकी विशेषज्ञ के पद सृजित कर दिए गए है। अदालतों की बाउंड्री वाल का निर्माण कार्य जून 19 तक पूरा हो जायेगा। कमर्शियल कोर्टो मोटर दुर्घटना अधिकरण व् अन्य विशेष अदालतों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दिए जा रहे है।69 ग्राम न्यायालयों की व्यवस्था की जा रही है। अभी 4 कार्यरत है।
कोर्ट मैनेजर के स्थायी पद दिए जाएंगे।हाई कोर्ट जजो के स्टाफ बढ़ाए जाएंगे।लोक निर्माण विभाग ने बताया कि हाई कोर्ट में मल्टीस्टोरी पार्किंग केलिए 150 करोड़ के बजट की व्यवस्था कर ली गयी है।कार्ययोजना तैयार है।नवम्बर 2021 तक पार्किंग हाई कोर्ट को सौंप दी जायेगी।याचिका की सुनवाई 29 मई को पुनः होगी।कोर्ट ने सरकार के सम्बन्धित विभागों से कार्य की प्रगति रिपोर्ट मांगी है।
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अधिवक्ता विजय चन्द्र श्रीवास्तव ने कुछ मुद्दे उठाए।अधिवक्ता विष्णु बिहारी तिवारी ने हाई कोर्ट के सफाई व्यवस्था व सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पर सुरक्षा व्यवस्था अपनाये जाने की मांग की।इन मुद्दों सहित अन्य कई बिंदुओं पर 29 मई को सुनवाई होगी।