
लखनऊ : एक अवमानना मामले मेें, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के समक्ष पेश हो कर लखनऊ के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बुधवार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बिना शर्त माफी मांगी । ऐसा उन्हे पूर्व में दाखिल अपने एक शपथ पत्र में गलत तथ्य उद्धत हो जाने के कारण करना पड़ा। उनकी माफी को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए, मामले में अग्रिम सुनवाई के लिए 17 मई की तिथि निर्धारित की है।
यह आदेश जस्टिस चन्द्रधारी सिंह की बेंच ने वक्फ कर्बला व कब्रिस्तान बरगदी की ओर से दाखिल एक अवमानना याचिका पर दिया।
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याची का कहना था कि 19 नवम्बर 2018 को केार्ट की दो सदस्यीय पीठ ने उप जिलाधिकारी कार्यालय सदर से दस्तावेजों को उप जिलाधिकारी सरोजिनी नगर के कार्यालय में ट्रांसफर करने के आदेश जिलाधिकारी को दिये थे। उक्त आदेश का अब तक पालन नहीं किया गया है।
इसके जवाब में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने शपथ पत्र के माध्यम से अनुपालन आख्या कोर्ट में दाखिल किया। लेकिन सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि शपथ पत्र में कुछ तथ्यात्मक गलतियां हैं। इस पर कोर्ट ने जिलाधिकारी को तलब कर लिया था।
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हालांकि बुधवार को जिलाधिकारी द्वारा कोर्ट के समक्ष पेश होकर माफी मांगने पर कोर्ट ने उन्हें दूसरे शपथ पत्र के माध्यम से अनुपालन आख्या देने का आदेश दिया है।