ईटीटी डिप्लोमा धारकों को राहत, बीएसए रामपुर को निर्णय लेने का निर्देश

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बीएसए रामपुर को जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड की इलेमेन्ट्री टीचर्स ट्रेनिंग डिप्लोमाधारक याचियों के प्रत्यावेदन को चार हफ्ते में निर्णीत करने का निर्देश दिया है।

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बीएसए रामपुर को जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड की इलेमेन्ट्री टीचर्स ट्रेनिंग डिप्लोमाधारक याचियों के प्रत्यावेदन को चार हफ्ते में निर्णीत करने का निर्देश दिया है।

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याचियों की नियुक्ति पर बीएसए ने विचार करने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि इनके द्वारा पेश डिप्लोमा एनसीटीई से मान्यता प्राप्त नहीं है। जबकि याची अधिवक्ता आर.पी.मिश्र का कहना था कि कोर्ट ने डिप्लोमा की मान्यता के संबंध में फैसला दिया है। इसे मान्य करार दिया है। इस पर कोर्ट ने निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति एस.एस.शमशेरी ने संगीता व तीन अन्य की याचिका पर दिया है। याचीगण सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित हुए है, किन्तु जम्मू कश्मीर के शिक्षा डिप्लोमा को बीटीसी के समकक्ष मान्यता न होने के आधार पर नियुक्ति देने से इंकार कर दिया गया।

जिस पर यह याचिका दाखिल की गयी थी। याचीगण का कहना है कि डिप्लोमा एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है। कोर्ट ने याचीगण को दो हफ्ते में प्रत्यावेदन देने तथा बीएसए को चार हफ्ते में पूर्व में दिये गये कोर्ट के फैसले के तहत निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

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